जिले में पनीर, दूध, मिठाई, देसी घी, तेल सहित अन्य फूड आइटम में मिलवाट करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। पिछले छह माह में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 440 सैंपल कई फूड आइटम के लिए है। इनमें से करीब 345 की जांच सामने आई है। जिसमें से करीब 205 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे और जांच में फेल गए है। इनके खिलाफ विभागीय अधिकारियों के द्वारा एडीएम कोर्ट और एसीजीएम कोर्ट में वाद दायर करके दो करोड़ छह लाख 65 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
पनीर, मिठाई, तेल और पैकेड आइटम के नमूने फेल
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त 2 सर्वेश मिश्रा ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलावटी फूड आइटम बेचने वालों के खिलाफ लगातार डीएम के दिशा निर्देश में एक्शन लिया जा रहा है। वर्ष 2025 जनवरी से जून माह में विभागीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के टीमों ने अलग-अलग एरिया में जाकर कई जगह पर छापेमारी की थी। जिसमें करीब छह माह के अंदर 440 फूड आइटम के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए है। उन्होंने बताया कि इस सभी नमूनों की लैब में गुणवक्ता पूर्वक जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई है। इसमें करीब 345 नमूनों की जांच रिपोर्ट में से 205 फूड आइटम फेल पाए गए है। इसमें पनीर, देसी घी, खाने वाला तेल, होली के सीजन में मावा, गुजिया, नमकीन, कचरी, मोमोज सहित फूड आइटम शामिल है। सबसे अधिक पनीर, घी, मोमेज, मावे से बनी मिठाई सहित अन्य चीज अधिक है।
दो अलग-अलग कोर्ट में केस दर्ज हुए
सर्वेश मिश्रा ने बताया कि विभाग के द्वारा जांच में जिन सैंपल की रिपोर्ट आई है, उनके खिलाफ वैधानिक कारवाई भी की गई। इसमें एडीएम कोर्ट में 103 और एसीजीएम कोर्ट में 54 केस दायर किए है। जिसमें 70 केस डिसाइड हुए। इन मिलावट खोरों के खिलाफ कोर्ट ने 2 करोड़ 6 लाख 65 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जिन सैंपल की रिपोर्ट बाक़ी है, वे जल्द आएगी। इसके बाद एक्शन लिया जाएगा।

